RAJSSP राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन ऑनलाइन फॉर्म व सत्यापन | RAJSSP Form & Verification

RAJSSP राजस्थान या सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान / Rajasthan Social Security Pension राज्य सरकार द्वारा उनके पिछड़े वर्ग के निवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस प्रकार उनके अस्तित्व के लिए आर्थिक रूप से सहायता करना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों में वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवाएं और विकलांग लोग शामिल हैं। हालाँकि, इन लाभों का लाभ उठाने के लिए, राजस्थान राज्य के नागरिक और सदस्य के रूप में जन्म और पंजीकृत होना आवश्यक है।

What is Rajasthan Social Security Pension Scheme?

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है -: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (एसजेईडी) राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं को RAJSSP में मिला दिया गया है, जिसमें योजना का कुल भुगतान केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक साथ प्रायोजित किया जाता है। योजनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजनाएं

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

RAJSSPराज्य सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजनाएं

  • राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS)
  • राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)
  • राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS)

RAJSSP Pension Schemes Eligibility Criteria

RAJSSP पेंशन योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड -: RAJSSP योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

योजना का नाम पात्रता नियम वार्षिक आय
राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं
58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष
48000 रुपये से कम
राज्य विधवा पेंशन योजना18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला48000 रुपये से कम
राज्य विकलांगता पेंशन योजनाकिसी भी उम्र के 40% विकलांग व्यक्ति पात्र हैं।
बौना हिजड़ा (3 फीट 6 इंच) ऊंचाई वाला व्यक्ति भी पात्र है।
48000 रुपये से कम

राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड -: राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

योजना का नाम पात्रता नियम वार्षिक आय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना60 वर्ष से अधिक आयु के महिलाएं या पुरुषगरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएंगरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना18 वर्ष से अधिक और 80% विकलांगता वाला व्यक्तिगरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

How to Apply for RAJSSP Pension Scheme

RAJSSP पेंशन योजना हेतु कैसे आवेदन करें -: राजस्थान RAJSSP पेंशन योजना आवेदन हेतु आपको बस एक आवेदन पत्र लेना होगा और नीचे बताये दस्तावेज उसके साथ लगाने होंगे।

  1. RAJSSP पेंशन के लिए आवेदक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति नीचे दी गई है।

  2. नामांकन के दौरान जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज हैं:

    पहचान प्रमाण
    जन्म प्रमाण की तारीख
    बैंक के खाते का विवरण
    आय का प्रमाण

  3. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।


Rajasthan-RAJSSP-Pension-Scheme-Application-Form-1Download

RAJSSP Pension Scheme Verification

RAJSSP पेंशन योजना सत्यापन / वेरिफिकेशन प्रक्रिया -: RAJSSP योजना की सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं:

  • पेंशनभोगियों को अपने संबंधित इलाके के “उप मंडल कार्यालय या ब्लॉक विकास कार्यालय” तक पहुंचना होगा और एक आवेदन जमा करना होगा।
  • आवेदन सत्यापन प्राधिकरण “तहसीलदार या नायब तहसीलदार” आवेदन को सत्यापित करेगा और इसे मंजूरी प्राधिकरण के लिए अग्रेषित करेगा।
  • “एसडीओ या बीडीओ / SDO or BDO” में “स्वीकृति प्राधिकरण / Sanction Authority” सत्यापित आवेदन को क्रॉस-चेक करेगा और संवितरण प्राधिकरण को मंजूरी आदेश अग्रेषित करेगा।
  • संवितरण प्राधिकरण एक “कोषागार या उप-कोषागार कार्यालय” है जो स्वीकृति आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान शुरू करता है।

आवश्यक सूचना -: आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को “भुगतान का तरीका / Mode of Payment” का उल्लेख करना होगा जिसके माध्यम से वह हर महीने पेंशन प्राप्त करना चाहता है।