यूपी वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल व डुप्लीकेट कॉपी आवेदन | UP Vehicle Fitness Certificate

“फिटनेस” शब्द जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। चाहे वह आपकी खुद की शारीरिक फिटनेस हो या आपके पास मौजूद संपत्ति की फिटनेस। यदि आपके पास एक घर है, तो आपको घर की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उसे बनाए रखने की जरूरत है, सरल भाषा में, आपको अपने घर को पूरी तरह से फिट रखने की जरूरत है।

इसी तरह, वाहन एक और महत्वपूर्ण संपत्ति है, खासकर क्योंकि यह आज के दिन और उम्र में एक आवश्यकता है। सभी नियमों और विनियमों का भी पालन किया जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत, वाहन के पंजीकरण को तभी वैध माना जाता है जब वाहन के पास फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र हो।

कृपया ध्यान दें:- उत्तर प्रदेश में वाहन जो प्रमाण पत्र के साथ नए सिरे से पंजीकृत हैं, 2 साल की अवधि के लिए लागू होते हैं जबकि निजी वाहनों के पास 15 साल की अवधि के बाद उनका फिटनेस का वैध प्रमाण पत्र / Vehicle Fitness Certificate Validity होना चाहिए।

Apply Online for Vehicle Fitness Certificate in UP

यूपी में वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें -: सभी वाणिज्यिक मोटर वाहनों के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ एक वैध वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियमों के अनुसार, वाहन का पंजीकरण तभी वैध माना जाता है जब मोटर वाहन के पास उचित और प्रभावी वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र हो। उत्तर प्रदेश में फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  1. परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहाँ क्लिक करें

  2. वाहन पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

  3. “आगे बढ़ें / Proceed” पर क्लिक करें।

  4. “ऑनलाइन सेवाएं / Online Services” पर क्लिक करें।

  5. “फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन / Application for Fitness Certificate” चुनें।

  6. “चेसिस नंबर / Chassis Number और “मोबाइल नंबर / Mobile Number” भरें।

  7. “जनरेट ओटीपी / Generate OTP” पर क्लिक करें

  8. प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

  9. आगे बढ़ने के लिए “शो विवरण / Show Details” बटन पर क्लिक करें।

  10. सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यकतानुसार “वैध बीमा विवरण / Valid Insurance Details” भी प्रदान करें। आवेदक विशेष आवेदन के लिए “शुल्क विवरण / Fees Details” भी देख सकता है।

  11. आवश्यक भुगतान करने के लिए “भुगतान बटन / Payment Button” पर क्लिक करें।


Uttar Pradesh Fitness Certificate Validity Duration

उत्तर प्रदेश फिटनेस प्रमाण पत्र वैधता अवधि -: उत्तर प्रदेश में निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अलग-अलग है। आपको निम्नलिखित भुगतान करना होगा:

  • निजी वाहनों के मामले में फिटनेस सर्टिफिकेट 15 साल के लिए और उसके बाद हर 5 साल के लिए वैध होता है।
  • वाणिज्यिक वाहनों के मामले में, नए वाहन के लिए 2 साल के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और बाद में एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाता है।

Duplicate Vehicle Fitness Certificate Applying Procedure

डुप्लीकेट वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया -: डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट हानि, चोरी या खराब / फट जाने के मामले में जारी की जाती है। पिछली फिटनेस के रिकॉर्ड को सत्यापित करने के बाद डुप्लिकेट फिटनेस जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश में वाहन के डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • सीओएफ (सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस) के जारी होने/समाप्ति की तारीख के साथ सादे कागज पर आवेदन।
  • खाता शाखा से कर निकासी रिपोर्ट।
  • पुलिस रिपोर्ट (एन.सी.आर.)
  • यातायात पुलिस व परिवहन विभाग से चालान की मंजूरी
  • फीस 120 रुपये मात्र।
  • यदि उपलब्ध हो तो फिटनेस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।

UP Fitness Certificate Renewal Required Documents

यूपी फिटनेस सर्टिफिकेट नवीनीकरण आवश्यक दस्तावेज -: उत्तर प्रदेश में वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • फॉर्म 25 (यहाँ डाउनलोड करें)
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  • पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • रोड टैक्स क्लीयरेंस प्रूफ
  • शुल्क 25 रुपये।

उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट व नवीनीकरण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करवाने हेतु आपको नजदीकी प्राधिकरण में जाकर आवेदन पत्र व सभी दस्तवेज जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ आपको आवेदन फीस भी जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आपको रशीद अवश्य ही लेनी चाहिए।