लावारिस पीएफ राशि के नियम – Unclaimed PF Amount Details 2024

Unclaimed PF Amount in India – प्रोविडेंट फण्ड में उंक्लेमेड पीएफ अमाउंट या लावारिस पीएफ राशि के नए नियम बनाये हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नए पीएफ अनक्लैम्ड अमाउंट की जानकारी दी जा रही है। जानिये की भारत में लावारिस पीएफ राशि 2019, 2024, 2024 में कितनी है और इसका क्या होगा। कैसे लावारिस पीएफ राशि को कैसे क्लेम या दावा किया जा सकेगा। इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी जा रही है।

Unclaimed PF Amount Details in Hindi

देश में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी पीएफ राशि epfo के पास जमा होती है। जब वो नौकरी छोड़ देते हैं या रिटायर हो जाते हैं , तो कभी कभी उनको नहीं पता होता की उनका प्रोविडेंट फण्ड अकाउंट भी है। इसके साथ ही कभी कभी कर्मचारी के मृत्यु के स्थिति में भी क्लेम नहीं होने के कारण लावारिश पीएफ राशि जमा हो जाती है। इसी राशि को Unclaimed PF Amount कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत Unclaimed PF Account हैं जिनमे पीएफ राशि क्लेम नहीं की गयी है।

Unclaimed PF Account Rules – लावारिस पीएफ राशि के नियम

भारत में लावारिस पीएफ राशि के नियम दो तरह के है। 2016 के पहले Unclaimed PF Account के अलग नियम थे। पर अरुण जेटली जी ने 2016 में नए Unclaimed PF Amount Rule बनायें। यहाँ हम आपको दोनों नियम की जानकारी दे रहे हैं।

Unclamied EPF Account का पुराना नियम

पहले यह नियम था की अगर आप तीन साल तक EPFO अकाउंट एक्टिव नहीं रखेंगे तो वह खाता डीएक्टिवेट हो जायेगा जिसे inoperative PF Account कहा जाता था। उसके बाद खाते को एक्टिवेट करने के बाद ही आप Unclaimed PF राशि ले पाते थे। वैसी स्थिति में तीन साल के बाद ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था।

Unclaimed EPF Account के नए नियम

नए नियम के अनुसार आपके पीएफ जमा राशि पर बिना रुके ब्याज मिलता रहेगा। इसमें तीन साल की अवधि ख़त्म कर दी गयी है। आपका अकाउंट इनऑपरेटिव होने के बावजूद आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका लावारिस पीएफ अमाउंट जमा होता रहेगा।

How to claimed Unclaim PF Amount? – लावारिस पीएफ राशि कैसे दावा करें

नए नियम के अनुसार आपको लावारिश पीएफ क्लेम करने के लिए यहाँ बताये जानकारी का उपयोग करना होगा –

  • आपका पीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव तब होगा जब आप रिटायर होने के तीन साल तक पीएफ राशि दावा नहीं करेंगे।
  • अगले साथ साल तक क्लेम नहीं करने पर Unclaimed PF Amount आपके कर्मचारी प्रोविडेंट फण्ड संगठन के कार्यालय में क्लेम किया जा सकेगा।
  • यदि आप पुरे दस साल तक पीएफ क्लेम नहीं करते हैं , तो आपका पैसा सीनियर सिटीजन कल्याण फण्ड में जमा हो जायेगा। वैसी स्थिति में आपको क्लेम करने के लिए आवेदन करना होगा।
  • इन सभी के बाद भी अगर आपका अकाउंट Unclaimed रह जाता है , तो लावारिस पीएफ राशि को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। कानूनी तरीके से आप Unclamied PF Amount क्लेम कर सकते हैं।

Check more details about EPFO Unclamied Amount in India –

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