राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक समाज कल्याण योजना है। पारिवारिक लाभ योजना में समाज कल्याण विभाग के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को उस परिवार के मुखिया के मृत्यु के वक़्त आर्थिक मदद दी जाएगी। नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम में कम से कम तीस हज़ार रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। आज हम आपको पारिवारिक लाभ योजना आवेदन प्रक्रिया और आवेदन की स्थिति देखने का तरीका बता रहे हैं।

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Those who want to check rashtriya parivarik labh yojana awedan status can use following information. Benefit of parivarik labh yojana is thirty thousand rupees.

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Status

पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा। http://nfbs.upsdc.gov.in/ के होम पेज पर नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम की पूरी जानकारी पीडीऍफ़ में दी गयी है। साथ ही वहां ऑनलाइन आवेदन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखने देखने का ऑप्शन भी है।

पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका –

  • सबसे पहले http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाए।
  • उसके बाद वहां समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट खुलेगी।
  • वहां आपको ये ऑप्शन दिखेंगे – आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश , नया पंजीकरण, आवेदन पत्र की स्थिति, ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन , जनपद वार लाभार्थियों का विवरण।
  • इसमें से आपको चौथी लिंक पर क्लिक करना है।
  • इस लिंक पर जाने के बाद आवेदन पत्र की स्थिति देखने का पेज खुलेगा।
  • सीधा पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र स्थिति देखने के लिए यहाँ क्लिक करे
  • अपने जिले का नाम सेलेक्ट करे।
  • उसके बाद आप अकाउंट नंबर या रजिस्टर नंबर में से एक सेलेक्ट करे।
  • अगले खंड में पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन नंबर डाले।
  • उसके बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति आपको बताई जाएगी।

ध्यान दे की पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको रजिस्टर नंबर मिलेगा। हर आवेदन का एक यूनिक रजिस्टर नंबर होता है। आवेदन की स्थिति देखने के लिए उस रजिस्टर नंबर की जरुरत होती है।

Video Guide

नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम Application Online

नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाना होगा। इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे हिंदी में दी जा रही है।

  1. पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहाँ उपलब्ध है।
  2. ऑनलाइन फॉर्म खोलकर समाज कल्याण विभाग में नया पंजीकरण करे।
  3. अपने जनपद का नाम चुने और शहरी या ग्रामीण निवास में से एक चुने।
  4. परिवार कल्याण विभाग के आवेदक का विवरण वहां डाले।
  5. उसके बाद पहचान पत्र की कॉपी वहां अपलोड करे।
  6. अगले खंड में बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा।
  7. बैंक के पासबुक की कॉपी अपलोड करे।
  8. नीचे मृतक का विवरण और मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  9. साथ ही मृतक का आय प्रमाण पत्र और अन्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा।
  10. उसके बाद पारिवारिक लाभ योजना आवेदन पत्र प्रिंट कर ले.

प्रिंट करने के बाद आपको वह आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आप चाहे तो किसी कॉमन सर्विस सेण्टर से भी आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

पारिवारिक लाभ योजना की जानकारी हिंदी में

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है –

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
योजना का उद्देस्यपरिवार के मुखिया के मृत्यु के वक़्त आर्थिक मदद देना
विभागसमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
स्थापकउत्तर प्रदेश सरकार
करंट स्टेटसएक्टिव
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन आवेदन , समाज कल्याण विभाग में फॉर्म जमा करना होगा
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की जानकारी हिंदी में

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