राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है ? – छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के किसानों के हित और विकास के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। “राजीव गाँधी किसान न्याय योजना” ऐसी ही एक कल्याणकारी योजना है ,जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। इस योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने की है। इस योजना की शुरुआत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत सरकार प्रति हेक्टर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा पाएंगे ,जो धान ,मक्का और गन्ने की खेती करते हैं। यह सहायता राशि किसानों को किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Overview
योजना का नाम | राजीव गांधी किसान न्याय योजना |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार |
लांच की गई | मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी के द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता |
विभाग | छत्तीसगढ़ कृषि |
लाभ | 30,000 रुपए प्रति वर्ष |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://rgkny.cg.nic.in/ |
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Eligibility List
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पात्रता – छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की है।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- किसान के पास कृषक कोड होना चाहिए।
- किसान के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना के लिए वही किसान आवेदन करना चाहते हैं ,जो गन्ना ,मक्का और धान की खेती करते हैं।
- किसान के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Documents Required
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए दस्तावेज – यदि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- कृषक कोड
- मोबाइल नंबर
- जमीन का विवरण
- फसल का विवरण
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
Benefits of Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ – छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गाँधी न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे।
- इस योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना के तहत सरकार 10000 रुपए प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान करेगी।
- इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 95 हजार करोड़ का बजट दिया है।
- इस योजना के तहत पैदावार बढ़ेगी।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- किसान बेहतर स्थिति में जीवन यापन कर पाएंगे।
- अल्पवृष्टि या अतिवृष्टि से यदि फसल ख़राब होती है तो सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Online Apply
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
यदि आप “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ “राजीव गाँधी किसान न्याय योजना” के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा।
- अब इस पेज पर आपको “आवेदन फॉर्म ” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म को ध्यान से पढ़कर सब जानकारी जैसे -किसान का नाम ,पिता का नाम ,वर्ग ,मोबाइल नंबर ,पता ,और भूमि की जानकारी आदि दर्ज कर देनी होगी।
- इसके बाद ऋण खाता क्रमांक ,आधार नंबर ,बैंक की जानकारी आदि दर्ज कर देनी होगी।
- अब फसल का विवरण और भूमि का विवरण भी दर्ज कर देना है।
- सब जानकारी दर्ज करने के बाद घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़कर ध्यान से किसान को हस्ताक्षर दर्ज कर देना होगा।
- सब जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म पर लगा देना है।
- अब इस फॉर्म को कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको रिसीविंग प्राप्त कर लेना है।
- अब सम्बंधित अधिकारी के द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Chhattisgarh Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Verification Online
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए सत्यापन कैसे करें ?
यदि आप राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत यदि आप सत्यापन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा
- सबसे पहले आपको कृषि साख समिति जाना होगा।
- अब वहाँ जाकर आपको अपना पंजीकरण कराना होगा ,पंजीकरण के लिए आपको फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज भी अटैच करने होंगे।
- अब इस पंजीकरण फॉर्म को रूरल एग्रीकल्चर अफसर के द्वारा चेक कराना होगा।
- सत्यापन होने के बाद आपको इस फॉर्म को कोआपरेटिव सोसाइटी में भी जमा कराना होगा।
- इसके बाद विभाग के द्वारा जिन किसानों के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्ही किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।