परवरिश योजना – समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा परवरिश योजना चलायी जाती है। यह योजना मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने शुरू की और इसका उद्देस्य बिहार में कुपोषित बच्चों तथा शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को आर्थिक सहायता देना है। बिहार सरकार की परवरिश योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो शारीरिक तौर पर सामान्य नहीं है और उनको विशेष देखभाल की जरुरत है।
Parvarish Yojana Bihar – Eligibility
परवरिश योजना के लिए कुछ नियम हैं जिनके आधार पर लाभार्थी को योजना का भुगतान किया जाता है। इसके लिए पात्रता यहाँ दी गयी है –
- यह योजना अनाथ बच्चों के लिए भी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है।
- अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से असक्षम है तो वैसी स्थिति में परवरिश योजना के लिए उसकी अधिकतम उम्र 10 साल निर्धारित है।
- बच्चे का नाम बीपीएल कार्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- बच्चे के परिवार की आय अधिकतम तीस हज़ार रूपये तक होनी चाहिए।
अगर ऊपर दी गयी पात्रता सूची के हिसाब से बच्चा एलिजिबल है तो उसे परवरिश योजना का लाभ मिलेगा।
Parvarish Yojana Benefits
परवरिश योजना के अंतर्गत बच्चे को आर्थिक सहायता दी जाती है। बच्चे की देखभाल के लिए पैसे उसके गार्डियन या माता-पिता को दी जाती है।
हर साल बच्चे को 6000 रूपये दिए जाते है जो दो किश्तों में होती है। राशि का भुगतान 3000-3000 की दो अलग अलग किश्त में किया जाता है।
Parvarish Yojana Application Form Online
परवरिश योजना के आवेदन के लिए आपको बिहार सरकार के कल्याण विभाग की वेबसाइट इ-कल्याण पर जाना होगा। वहां आपको यह दिशानिर्देश मानने होंगे –
- सबसे पहले http://ekalyan.bih.nic.in/ पर जाएँ।
- वहां आपको समाज कल्याण विभाग खंड में परवरिश योजना का लिंक मिलेगा।
- उसपर क्लिक करें और लॉगिन पेज पर जाएँ।
- अपने इ-कल्याण आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र खोले।
- परवरिश योजना के आवेदक बच्चे की जानकारी और गार्डियन की जानकारी फॉर्म में जमा करें।
- बीपीएल सूची में होने की जानकारी दें।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर दें।
आप चाहे तो बिहार राज्य के किसी जिले में कल्याण विभाग कार्यालय से भी परवरिश योजना का आवेदन पत्र ले सकते हैं।
About Parvarish Scheme, Bihar Government
योजना का नाम | परवरिश योजना |
योजना का प्रकार | समाज कल्याण योजना |
राज्य | बिहार |
किसने शुरू किया ? | बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने |
आधिकारिक वेबसाइट | http://ekalyan.bih.nic.in/ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |