हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 लाभार्थी सूची| Pandit Deen Dayal Mandey List

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हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024:- हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 है। अपने आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इसी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया प्रदान कर रहे हैं।

हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं यदि वे इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पूरा जरूर पढ़ना होगा। अपने इस पेज में हम आपको आवेदन से संबंधित सभी जानकारी साझा करेंगे। इसके साथ-साथ हम आपको हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा पात्रता संबंधित नियमों के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।

Haryana Pandit Deen Dayal Mandey Yojana 2024

हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए आर्थिक मदद करने हेतु एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना को पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1988 से लेकर 1998 तक कार्यरत शिक्षक तथा अन्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। शामिल किए गए सभी लाभार्थी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।

योजना के लिए जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार केवल उन्हीं शिक्षकों तथा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 1988 से लेकर 1998 के बीच सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट प्राप्त किया है। अध्यादेश में दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षक स्तर पर प्रधानाध्यापक को ₹30000 महीना शिक्षक वर्ग के कर्मचारी को ₹25000 महीना तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को ₹11000 महीना तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ₹6000 महीने दिए जाएंगे। यह धनराशि उनकी पेंशन राशि से अलग दी जाएगी।

यानी जो कर्मचारी पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वह भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। यह धनराशि शिक्षा विभाग द्वारा सीधे उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी माध्यम से बिजी जाएगी। इस धनराशि का प्रयोग में अपने दैनिक कार्य अथवा अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों के लिए कर सकते हैं। हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के तहत दी जाने वाली धनराशि किसी भी प्रकार के कर यानि टैक्स के कागजों में दर्ज नहीं की जाएगी। अर्थात हर महीने जो इस योजना के तहत राशि दी जाएगी उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई आयकर जमा नहीं करना होगा।

Benefits of Pandit Deen Dayal Mandey Yojana

अब तक ऊपर दी गई जानकारी को पढ़कर आ गया जान ही गए होंगे कि योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ-साथ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभों की सूची निम्नलिखित है।

  • हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा 2017 के बजट सत्र के दौरान की गई थी।
  • इसके बाद सन् 2018 में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा इस हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के लिए मंजूरी दे दी गई थी।
  • इसी वर्ष 1 अप्रैल से इस योजना को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
  • योजना के तहत शामिल किए गए चयनित लाभार्थियों को हर महीने मासिक मानदंड दिया जाएगा।
  • विद्यालय के प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक को हर महीने ₹30,000 की राशि दी जाएगी।
  • इसी प्रकार शिक्षक वर्ग के कर्मचारी को ₹25000 हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे।
  • यदि कर्मचारी तृतीय श्रेणी का है तो उसे ₹11000 की अनुदान राशि प्राप्त होगी।
  • इसी तरह यदि वर्ग 4 का कर्मचारी आवेदन करता है तो उसे ₹6000 की धनराशि हर महीने दी जाएगी।

Eligibility for Pandit Deen Dayal Mandey Yojana

राज्य सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो इस हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 का लाभ लेना चाहता है उसे नीचे दी गई पात्रता संबंधित शर्तों को भी पूरा करना होगा।

  • आवेदन करने वाला नागरिक हरियाणा राज्य का ही मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा किसी भी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन ना लिया गया हो।
  • यदि किसी बैंक से किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है तो उसकी समय पर छुपाती की गई हो।
  • हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के तहत केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को ही लाभ दिया जाएगा।
  • आवेदन करने वाला कर्मचारी 1988 से लेकर 1998 के बीच सेवानिवृत्त होना चाहिए।
  • कर्मचारी द्वारा लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया गया हो तथा शिक्षा विभाग में तैनात रहा हो।

Apply for Pandit Deen Dayal Mandey Yojana 2024

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं।

  • इस योजना के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन पत्र ऑनलाइन विधि से जमा करने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है।
  • राज्य सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा लाभार्थी कर्मचारियों की एक सूची बनाई जाएगी।
  • केवल इस सूची में शामिल किए गए कर्मचारियों को ही हर महीने पंडित दीनदयाल मानदेय योजना के अंतर्गत धनराशि दी जाएगी।
  • लाभार्थी सूची में शामिल किए गए कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाएगा।
  • लाभार्थियों के चयन के बाद योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में पीजी जाएगी।

ऊपर दी गई जानकारी को पढ़कर आप जानिए गए होंगे कि इस हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 के तहत कैसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी तथा सहायता के लिए आप शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों से भी सहायता ले सकते हैं। 

हरियाणा पंडित दीनदयाल मानदेय योजना 2024 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृपया शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://haryana.gov.in/ पर विजिट करें। यदि आप कर्मचारियों द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो कृपया हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछें।