बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 | Bihar Divyang Marriage Promotion Scheme

बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 | Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024 | Bihar Viklang Shadi Protsahan Yojana 2024 | Bihar Viklang Shadi Anudan 2024 | Bihar Viklang Vivah Yojana 2024

हम साथ इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि दिव्यांग यानी विकलांग नागरिकों को अपने जीवन काल में कई प्रकार के कितनी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। सबसे ज्यादा समस्या तो तब आती है जब दिव्यांग नागरिक के विवाह हेतु प्रयास किए जाते हैं। इसी से संबंधित बिहार सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है पोस्ट ऑफिस योजना का नाम बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 है।

अगर आप भी बिहार विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल पूरा जरूर पढ़ना होगा। अपने इस पेज में हम आपको दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया,आवश्यक दस्तावेज सूची, योजना का लाभ तथा इसकी विशेषताएं आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे।

Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024

हम इस बात से भलीभांति परिचित है कि विकलांग व्यक्तियों को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ दिव्यांग नागरिकों की शादी में भी कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। कभी कभी देखा गया है कि आर्थिक तंगी की वजह से दिव्यांग नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा विवाह धूमधाम से किया जाए। लेकिन आर्थिक परिस्थितियां सही ना होने के कारण विकलांग नागरिक धूमधाम से अपना विवाह संपन्न करने से रह जाते हैं।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 यानी बिहार मुख्यमंत्री विकलांग शादी प्रोत्साहन योजना 2024 को लांच किया गया है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को उनकी शादी संपन्न कराने के लिए ₹50000 का आर्थिक अनुदान प्रदान करेगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विवाह के लिए सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

Benefits & Features of Mukhyamantri Divyang Vivah Yojana

मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह योजना 2024 के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को नीचे बताए गए लाभ प्राप्त होंगे।

  • इस योजना के माध्यम से दिव्यांग लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • बिहार राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को शादी के लिए ₹50000 की अनुदान राशि भेंट की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इसके तहत दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए दिव्यांग दंपत्ति विवाह के 2 वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
  • सेना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों का सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान किया जाएगा।

Eligibility & Docs for Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana

अगर आप भी इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई पात्रता शर्तों को अवश्य पूरा करना होगा।

पात्रता नियम

  • आवेदन करने वाला दिव्यांग नागरिक बिहार राज्य का ही मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • दिव्यांग नागरिक के पास अपना खाता होना अनिवार्य है।
  • पति पत्नी दोनों दिव्यांग होने की दशा में दंपत्ति का साझा यानी जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने वाले दंपत्ति में पति-पत्नी या दोनों 40% से अधिक विकलांग होने चाहिए।
  • आवेदन करने वाला दंपत्ति राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य किसी विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
  • यह योजना पुनर्विवाह यानी दूसरी अथवा तीसरी शादी के लिए लागू नहीं होगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • पति पत्नी का आधार कार्ड 
  • ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी 
  • विकलांगता प्रमाण पत्र 
  • आयु या जन्म प्रमाण पत्र 
  • सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 
  • शादी का निमंत्रण कार्ड 
  • शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की फोटो कॉपी

Apply for Divyang Shadi Protsahan Yojana 2024.


बिहार राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अगर आप इस योजना के तहत लाभार्थी बनना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन विधि के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे प्रदान की गई है।

  1. आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के दफ्तर जाना होगा।

  2. कार्यालय में पहुंचकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

  3. अब आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को सही सही भरना होगा।

  4. इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज अटैच करने होंगे।

  5. एक बार फिर से आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी की जांच कर ले तथा दस्तावेजों को चेक कर लें।

अगर आपने सब कुछ सही सही भरा है तथा सभी दस्तावेज सही हैं तो इसे विभाग के संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
अधिकारी के पास अपने दस्तावेज तथा आवेदन पत्र जमा करने के बाद इस योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी आपका आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे।

अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार द्वारा आपके लिए अनुदान राशि आपके बैंक का अकाउंट में भेज दी जाएगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html लिंक पर जाएं।